उत्तराखंड : Voter Card नहीं है तो ये 12 दस्तावेज दिखाकर भी डाल सकते हैं वोट, जानें क्या हैं चुनाव आयोग के नियम

देहरादून। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो चिंता न करें। 12 ऐसे दस्तावेज मान्य हैं, जिन्हें दिखाकर आप मतदान कर सकते हैं। उत्तराखंड…

देहरादून। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो चिंता न करें। 12 ऐसे दस्तावेज मान्य हैं, जिन्हें दिखाकर आप मतदान कर सकते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 14 फरवरी को यानी कल मतदान होने है। मतदान के लिए आप के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र होना चाहिए। अगर किसी मतदाता के पास फोटो पहचान पत्र नहीं है तो वह 12 अन्य दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकता है। चलिए आपको चुनाव आयोग के नियमों बतातें चलें…

भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी कर दिए हैं। मतदान केंद्र में अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए मतदाताओं को पहचान पत्र दिखाना है। यदि किसी मतदाता के पास भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो उसके लिए आयोग ने अन्य विकल्प भी रखे हैं। News WhatsApp Group Join Click Now

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ये 12 दस्तावेज होंगे मान्य
आधार कार्ड (Aadhar Card), मनरेगा जाब कार्ड (MNREGA Job Card), बैंक व डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक (Bank Passbook), श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड (Smart Card), भारतीय पासपोर्ट (Indian Passport), फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज(Pension Documents), केंद्र व राज्य सरकार के कार्यालयों के साथ ही कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र, सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजन को जारी यूडीआइडी कार्ड शामिल हैं। इन्हें दिखाकर भी मतदाता अपनी पहचान सुनिश्चित करते हुए मतदान कर सकते हैं।

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