यह कोरोना नही सूनामी है: High Court ने कहा ‘‘किसी को नहीं बख्शेंगे, Oxygen supply में रूकावट डालने वाले को हम फांसी पर लटका देंगे।’’

दिल्ली। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लगातार हो रही मौतों और चल रही Oxygen की किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट का सब्र जवाब दे गया।…

दिल्ली। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लगातार हो रही मौतों और चल रही Oxygen की किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट का सब्र जवाब दे गया। हाईकोर्ट ने सीधे शब्दों में कहा कि अगर कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन के किसी अधिकारी ने ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट डाली तो उसे फांसी पर चढ़ा देंगे।
जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने महाराज अग्रसेन हॉस्पिटल की अर्जी पर सुनवाई के दौरान अपनी नाराजगी जाहिर की।

अस्पताल ने कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर अर्जी लगाई थी। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट डालने से जुड़ी कोई एक घटना बता दें, हम उसे सूली पर चढ़ा देंगे। हम किसी को बख्शेंगे नहीं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थानीय प्रशासन के ऐसे अफसरों के बारे में केंद्र को बताए, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

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हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा, ‘‘दिल्ली को हर दिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट करने की बात हकीकत कब बनेगी ? जबकि आपने 21 अप्रैल को यह भरोसा दिया था।’’ यह सवाल तब उठा जब दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि उसे पिछले कुछ दिनों से हर रोज सिर्फ 380 मीट्रिन टन ऑक्सीजन मिल रही थी और शुक्रवार को तो 300 मीट्रिक टन ही मिली थी।

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कोर्ट ने यही भी कहा कि आईआईटी दिल्ली के मुताबिक मई के मध्य में कोरोना का पीक आएगा। यह सुनामी है। कोर्ट ने पूछा कि हम क्या तैयारियां कर रहे हैं ? मई मध्य की स्थिति से निपटने के लिए हमने अब तक क्या किया है ? आज हाईकोर्ट के इस सख्त रूख से साफ झलकता है कि कोरोना संक्रिमितों की Oxygen की कमी के कारण हो रही मौतों से कोर्ट भी बहुत व्यथित है और व्यवस्थाओं से कतई संतुष्ट नही है।

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